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सा.का.नि. 638 (अ). – राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डाक विभाग पोस्टमैन और मेलगार्ड (समूह ‘ग’ पद) भर्ती नियम, 2018 को संशोधित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

(2) ये नियम, राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे। (क) पोस्टमैन के पद से संबंधित क्रमांक संख्या 1 के सामने, I. स्तंभ (7) के अधीन, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखीं जाएंगी, अर्थात् :- ” (i) डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक के रूप में कार्यरत व्यक्तियों के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10(वी) कक्षा उत्तीर्ण और अन्य सभी के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12 (वी) कक्षा उत्तीर्ण। (ii) कंप्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान। (iii) संबंधित डाक सर्कल या डिवीजन की स्थानीय भाषा का ज्ञान। (iv) उम्मीदवार के पास दोपहिया या हल्के मोटर वाहन चलाने Read More …
सा.का.नि. 639 (अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डाक विभाग (बहुकार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2018 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

(ख) भाग- II में, – (i) शीर्षक, अर्थात ” भाग ॥ अधीनस्थ कार्यालयों के पद” को हटा दिया जाएगा; (ii) स्तंभ (7) के अधीन, मद संख्या (ii) और उससे सम्बंधित प्रविस्टियां हटा दिए जाएंगे; (iii) स्तंभ (10) के अधीन, – (क) मद संख्या (i), (ii) और (iii) और उससे सम्बंधित प्रविस्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मदे प्रतिस्थापित की जाएगी, अथार्त:- “(i) (क) 100 प्रतिशत ज्येष्ठता के आधार पर भर्ती करने वाले प्रभाग या इकाई के अस्थायी प्रास्थिति प्रदत्त नैमित्तिक श्रमिकों में से, जिसके न हो सकने पर (ख) ज्येष्ठता के आधार पर भर्ती करने वाले प्रभाग या इकाई के 1 Read More …