
(ख) भाग- II में, – (i) शीर्षक, अर्थात ” भाग ॥ अधीनस्थ कार्यालयों के पद” को हटा दिया जाएगा; (ii) स्तंभ (7) के अधीन, मद संख्या (ii) और उससे सम्बंधित प्रविस्टियां हटा दिए जाएंगे; (iii) स्तंभ (10) के अधीन, – (क) मद संख्या (i), (ii) और (iii) और उससे सम्बंधित प्रविस्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मदे प्रतिस्थापित की जाएगी, अथार्त:- “(i) (क) 100 प्रतिशत ज्येष्ठता के आधार पर भर्ती करने वाले प्रभाग या इकाई के अस्थायी प्रास्थिति प्रदत्त नैमित्तिक श्रमिकों में से, जिसके न हो सकने पर (ख) ज्येष्ठता के आधार पर भर्ती करने वाले प्रभाग या इकाई के 1 Read More …