आदरणीय महोदय/महोदया,

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि:

देश भर के घरों में पूजा में गंगाजल का उपयोग किया जाता है और पूजा सामग्री को जीएसटी के तहत छूट दी गई है।

2. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, पत्र क्रमांक 11-05/2016-BDMD दिनांक 08.08.2023 और 03.10.2023 को वापस लिया जाता है और डाकघरों और ऑनलाइन बिक्री के माध्यम से गंगाजल की बिक्री/वितरण पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। ई-पोस्टऑफिस पोर्टल के माध्यम से वितरण।

3. 250 मिलीलीटर की गंगाजल की बोतलें रुपये 30/- बिना जीएसटी के बेची जाएंगी।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

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