Postman mailguard भर्ती नियम 2023

सा.का.नि. 638 (अ). – राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डाक विभाग पोस्टमैन और मेलगार्ड (समूह ‘ग’ पद) भर्ती नियम, 2018 को संशोधित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

  1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाक विभाग पोस्टमैन और मेलगार्ड ( समूह ‘ग’ पद ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये नियम, राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

  1. डाक विभाग, पोस्टमैन और मेलगार्ड (समूह ‘ग’ पद) भर्ती नियम, 2018 की अनुसूची में, –

(क) पोस्टमैन के पद से संबंधित क्रमांक संख्या 1 के सामने,

I. स्तंभ (7) के अधीन, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखीं जाएंगी, अर्थात् :-

” (i) डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक के रूप में कार्यरत व्यक्तियों के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10(वी) कक्षा उत्तीर्ण और अन्य सभी के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12 (वी) कक्षा उत्तीर्ण।

(ii) कंप्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान।

(iii) संबंधित डाक सर्कल या डिवीजन की स्थानीय भाषा का ज्ञान।

(iv) उम्मीदवार के पास दोपहिया या हल्के मोटर वाहन चलाने के लिए वैध लाइसेंस होना चाहिए: परन्तु यह कि दिव्यांगजनों को इस प्रकार के लाइसेंसधारक होने संबंधी शर्त से छूट दी जाएगी।

टिप्पण 1. डाक सर्कल या डिवीजन की स्थानीय भाषा, डाक विभाग द्वारा समय-समय पर जारी प्रशासनिक अनुदेशों के अनुसार विनिर्दिष्ट होगी।

टिप्पण 2.- संबंधित डाक सर्कल या डिवीजन की स्थानीय भाषा का ज्ञान न रखने वाला व्यक्ति भी नियुक्ति के लिए पात्र होगा। तथापि, नियुक्ति के पश्चात ऐसे व्यक्ति को संबंधित डाक सर्कल द्वारा तय की गई रीति से आयोजित की जाने वाली स्थानीय भाषा संबंधी परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी और ऐसी स्थानीय भाषा परीक्षा को उत्तीर्ण करना परिवीक्षा पूरी करने की पूर्व शर्त होगी :

परन्तु यह कि वह उम्मीदवार जिसने 10 या उससे ऊपर की कक्षा में एक विषय के रूप में संबंधित डाक सर्कल या डिवीजन की स्थानीय भाषा की परीक्षा उत्तीर्ण की हो, उसे ऐसी स्थानीय भाषा परीक्षा से छूट दी जाएगी :

परन्तु यह और कि ग्रामीण डाक सेवक को ऐसी स्थानीय भाषा परीक्षा से छूट प्रदान की जाएगी।

टिप्पण 3. जिस उम्मीदवार के पास दोपहिया या हल्के मोटर वाहन चलाने का वैध लाइसेंस नहीं है, वह भी नियुक्ति के लिए पात्र होगा, तथापि, ऐसे अभ्यर्थी जो नियुक्ति के समय दोपहिया या हल्के मोटर वाहन चलाने के लिए वैध लाइसेंस धारक नहीं हैं, उनको ऐसा लाइसेंस प्रस्तुत करने तक या नियुक्ति की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक, जो भी पहले हो, आवधिक वेतन वृद्धि नहीं मिलेगी और ऐसा लाइसेंस प्रस्तुत करने पर या पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति पर उसके वेतन को उत्तरव्यापी प्रभाव से वेतन के उस स्तर पर पुनर्निधारित किया जाएगा, जिस स्तर पर वह आवधिक वेतन वृद्धि नहीं रोके जाने पर पहुँच चुका होता और इस बीच की अवधि के लिए, वेतन की किसी भी बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। “;

II. स्तंभ (9) के अधीन, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों रखीं जाएंगी, अर्थात् :-

“सीधी भर्ती के मामले में दो वर्ष और डाक विभाग द्वारा निर्धारित अनिवार्य प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया हो और स्तंभ (7) के अधीन उल्लिखित स्थानीय भाषा परीक्षा उत्तीर्ण की हो।”;

स्तंभ (10) के अधीन, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्ः –

” (i) 50 प्रतिशत पद, भर्ती करने वाले डाक सर्कल के बहुकार्य कर्मचारी वृंद में से सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर प्रोन्नति द्वारा भरे जाएंगे, ऐसा न होने पर इन रिक्तियों को नीचे (ii) के अनुसार भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या में जोड़ दिया जाएगा;

(ii) 50 प्रतिशत पद, भर्ती करने वाले डाक सर्कल के केवल उन ग्रामीण डाक सेवकों के लिए सीमित प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे, जिन डाक सेवकों ने उस रिक्ति वर्ष के जनवरी माह के पहले दिन तक या केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार उस पद पर नियमित रूप से पांच साल तक कार्य किया हो, ऐसा न होने पर ये पद डाक विभाग द्वारा समय-समय पर परिचालित की जाने वाली योजना के अनुसार खुली प्रतियोगिता (ओपन मार्केट) के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेगे ।

टिप्पण 1. प्रोन्नति के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा की योजना डाक विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए प्रशासनिक अनुदेशों के अनुरूप होगी, जिसमें संबंधित डाक सर्कल या डिवीजन की स्थानीय भाषा की परीक्षा और डाटा एंट्री कौशल परीक्षा भी शामिल होगी।

टिप्पण 2.- केवल ग्रामीण डाक सेवकों के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षा और खुले बाजार से सीधी भर्ती संबंधी प्रतियोगी परीक्षा की योजना, डाक विभाग द्वारा समय-समय पर जारी प्रशासनिक अनुदेशों के अनुरूप होगी, जिसमें संबंधित डाक सर्कल या डिवीजन की स्थानीय भाषा की परीक्षा और डाटा एंट्री कौशल परीक्षा भी शामिल होगी।

टिप्पण 3. डाक विभाग, प्रशासनिक अनुदेशों के माध्यम से एक या अधिक डाक सर्कलों के उन ग्रामीण डाक सेवकों को दिल्ली डाक सर्कल में नियुक्ति के लिए अनुमति दे सकता है, जो अन्यथा, इन नियमों के उपबंधों के अनुसार पात्र हैं और ऐसी नियुक्ति, डाक विभाग द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित नियमों और शर्तों के अध्यधीन होगी। “

IV. स्तंभ (11) के तहत, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :- “सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर प्रोन्नति :

(i) रिक्ति वर्ष के जनवरी माह के पहले दिन तक या केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 में बहु कार्य कर्मचारी वृंद के ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा; और

(ii) रिक्ति वर्ष के जनवरी माह के पहले दिन तक या केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के स्तर -I में बहु कार्य कर्मचारी वृंद के रूप में 5 वर्ष की नियमित सेवा, जिसमें ग्रामीण डाक सेवक के रूप में नियमित रूप से प्रदान की गई सेवा शामिल है।

टिप्पण 1. जहां किसी कनिष्ठ जिसने अर्हक सेवा पूरी कर ली है और सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा या प्रतियोगी परीक्षा के लिए पात्र है, वहाँ उसके ज्येष्ठ भी ऐसी परीक्षा के लिए पात्र होंगे:

परन्तु ज्येष्ठ और कनिष्ठ दोनों को एक ही भर्ती प्रणाली से भर्ती किया गया हो और वे वर्तमान पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति से पूर्व एक ही पोषक प्रवर्ग में रहे हों,

परन्तु यह और कि उक्त ज्येष्ठ द्वारा की गई ऐसी सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा अवधि के आधे या उससे अधिक अवधि या दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो और उसने अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2. टिप्पण 1 की शर्त ऐसे कनिष्ठ कार्मिक के संदर्भ में लागू नहीं होगी, जिसने डाक नियम पुस्तिका खण्ड – IV के नियम 38 के अधीन स्थानांतरण का लाभ उठाने के बाद अपनी ज्येष्ठता खो दी है।

टिप्पण 3. किसी अधिकारी की पात्रता मूल रूप से धारित पद और वेतन मैट्रिक्स में पद के प्रासंगिक वेतन स्तर के आधार पर निर्धारित की जाएगी, न कि उस स्तर के आधार पर, जिसमें वह अधिकारी पात्रता के संबंध में निर्धारित तारीख को समयबद्ध एक प्रोन्नति, द्विवार्षिक संवर्ग समीक्षा या संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति के अधीन वित्तीय उन्नयन के आधार वेतन आहरित कर रहा हो। “;

(ख) मेल गार्ड पद से संबंधित क्रमांक 2 के सामने,

  1. स्तंभ (7) के अधीन, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों रखी जाएंगी, अर्थात् :-

(i) डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक के रूप में कार्यरत व्यक्तियों के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड 10 वी कक्षा उत्तीर्ण और अन्य सभी के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण।

(ii) कंप्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान, और

(iii) संबंधित डाक सर्कल या डिवीजन की स्थानीय भाषा का ज्ञान ।

टिप्पण 1. डाक सर्कल या डिवीजन की स्थानीय भाषा, डाक विभाग द्वारा समय-समय पर जारी प्रशासनिक अनुदेशों के अनुसार विनिर्दिष्ट होगी।

टिप्पण 2. संबंधित डाक सर्कल या डिवीजन की स्थानीय भाषा का ज्ञान न रखने वाला व्यक्ति भी नियुक्ति के लिए पात्र होगा। तथापि, नियुक्ति के पश्चात ऐसे व्यक्ति को संबंधित डाक सर्कल द्वारा तय की गई रीति से आयोजित की जाने वाली स्थानीय भाषा संबंधी परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी और ऐसी स्थानीय भाषा परीक्षा को उत्तीर्ण करना परिवीक्षा पूरी करने की पूर्व शर्त होगी:

परन्तु यह कि वह व्यक्ति जिसने 10 वी या उससे ऊपर की कक्षा में एक विषय के रूप में संबंधित डाक सर्कल या डिवीजन की स्थानीय भाषा की परीक्षा उत्तीर्ण की हो, उसे ऐसी स्थानीय भाषा परीक्षा से छूट दी जाएगी:

परन्तु यह और कि ग्रामीण डाक सेवक को ऐसी स्थानीय भाषा परीक्षा से छूट प्रदान की जाएगी।”;

II. स्तंभ ( 9 ) के अधीन, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“सीधी भर्ती के मामले में दो वर्ग और डाक विभाग द्वारा निर्धारित अनिवार्य प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया हो और स्तंभ (7) के तहत उल्लिखित स्थानीय भाषा परीक्षा को उत्तीर्ण की हो। “;

स्तंभ (10) के अधीन, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :-

(i) 50 प्रतिशत पद, भर्ती करने वाले डाक सर्कल के बहु कार्य कर्मचारी वृंद में से सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर प्रोन्नति द्वारा भरे जाएंगे, ऐसा न होने पर इन रिक्तियों को नीचे (ii) के अनुसार भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या में जोड़ दिया जाएगा;

(ii) 50 प्रतिशत पद, भर्ती करने वाले डाक सर्कल के केवल उन ग्रामीण डाक सेवकों के लिए सीमित प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे, जिन डाक सेवकों ने उस रिक्ति वर्ष के जनवरी माह के • पहले दिन तक या केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार उस पद पर नियमित रूप से पांच साल तक कार्य किया हो, ऐसा न होने पर, ये पद डाक विभाग द्वारा समय-समय पर परिचालित की जाने वाली योजना के अनुसार खुली प्रतियोगिता (ओपन मार्केट) के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे।

टिप्पण 1. प्रोन्नति के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा की योजना डाक विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए प्रशासनिक अनुदेशों के अनुरूप होगी, जिसमें संबंधित डाक सर्कल या डिवीजन की स्थानीय भाषा की परीक्षा और डाटा एंट्री कौशल परीक्षा भी शामिल होगी।

टिप्पण 2. केवल ग्रामीण डाक सेवकों के लिए सीमित प्रतियोगी परीक्षा और खुले बाजार से सीधी भर्ती संबंधी प्रतियोगी परीक्षा की योजना डाक विभाग द्वारा समय-समय पर जारी प्रशासनिक अनुदेशों के अनुरूप होगी, जिसमें संबंधित डाक सर्कल या डिवीजन की स्थानीय भाषा की परीक्षा और डाटा एंट्री कौशल परीक्षा भी शामिल होगी।

टिप्पण 3. – डाक विभाग, प्रशासनिक अनुदेशों के माध्यम से, एक या अधिक डाक सर्कलों के उन ग्रामीण डाक सेवकों को दिल्ली डाक सर्कल में नियुक्ति के लिए अनुमति दे सकता है, जो अन्यथा, इन नियमों के उपबंधों के अनुसार पात्र हैं और ऐसी नियुक्ति, डाक विभाग द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित नियमों और शर्तों के अध्यधीन होगी । “;

IV. स्तंभ (11) के अधीन विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् : – “सीमित विभागीय परीक्षा के आधार पर प्रोन्नति :

(i) रिक्ति वर्ष के जनवरी माह के पहले दिन तक या केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के स्तर 1 में बहु कार्य कर्मचारी वृंद के ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा; और

(ii) रिक्ति वर्ष के जनवरी माह के पहले दिन तक या केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के स्तर 1 में बहु कार्य कर्मचारी वृंद के रूप में 5 वर्ष की नियमित सेवा, जिसमें ग्रामीण डाक सेवक के रूप में नियमित रूप से प्रदान की गई सेवा शामिल है।

टिप्पण 1. जहां किसी कनिष्ठ जिसने अर्हक सेवा पूरी कर ली है और सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा या प्रतियोगी परीक्षा के लिए पात्र है, वहाँ उसके ज्येष्ठ भी इसके लिए पात्र होंगे:

परन्तु ज्येष्ठ और कनिष्ठ दोनों को एक ही भर्ती प्रणाली से भर्ती किया गया हो और वे वर्तमान पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति से पूर्व एक ही पोषक प्रवर्ग में रहे हों;

परन्तु यह और कि उक्त ज्येष्ठ द्वारा की गई ऐसी सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा अवधि के आधे या उससे अधिक अवधि या दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो और उसने अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2. टिप्पण 1 की शर्त ऐसे कनिष्ठ कार्मिक के संदर्भ में लागू नहीं होगी, जिसने डाक नियम पुस्तिका खण्ड – IV के नियम 38 के अधीन स्थानांतरण का लाभ उठाने के बाद अपनी ज्येष्ठता खो दी है।

टिप्पण 3. किसी अधिकारी की पात्रता मूल रूप से धारित पद और वेतन मैट्रिक्स में पद के प्रासंगिक वेतन स्तर के आधार पर निर्धारित की जाएगी, न कि उस स्तर के आधार पर, जिसमें वह अधिकारी पात्रता के संबंध में निर्धारित तारीख को समयबद्ध एक प्रोन्नति, द्विवार्षिक संवर्ग समीक्षा या संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति के अधीन वित्तीय उन्नयन के आधार वेतन आहरित कर रहा हो।”।

टिप्पण : मूल नियम भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में 20 सितंबर, 2018 के सा.का.नि. संख्या 899 ( अ ) के द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात 05 मार्च, 2020 के सा.का.नि. संख्या 157 (अ) के द्वारा संशोधित किया गया था।