MTS भर्ती नियम 2023

सा.का.नि. 639 (अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डाक विभाग (बहुकार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2018 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

  1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाक विभाग (बहुकार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2023 है। (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
  2. डाक विभाग (बहुकार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2018 की अनुसूची में :- (क) भाग – I और उससे सम्बंधित प्रविष्टियां हटा दी जाएंगी;

(ख) भाग- II में, –

(i) शीर्षक, अर्थात ” भाग ॥ अधीनस्थ कार्यालयों के पद” को हटा दिया जाएगा; (ii) स्तंभ (7) के अधीन, मद संख्या (ii) और उससे सम्बंधित प्रविस्टियां हटा दिए जाएंगे; (iii) स्तंभ (10) के अधीन, –

(क) मद संख्या (i), (ii) और (iii) और उससे सम्बंधित प्रविस्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मदे प्रतिस्थापित की जाएगी, अथार्त:-

“(i) (क) 100 प्रतिशत ज्येष्ठता के आधार पर भर्ती करने वाले प्रभाग या इकाई के अस्थायी प्रास्थिति प्रदत्त

नैमित्तिक श्रमिकों में से, जिसके न हो सकने पर

(ख) ज्येष्ठता के आधार पर भर्ती करने वाले प्रभाग या इकाई के 1 सितम्बर, 1993 को या उससे पूर्व भर्ती नैमित्तिक श्रमिक, जो दिन में आठ घंटे के लिए कार्यरत हैं, की नियुक्ति से, जिसके न हो सकने पर,

(ग) ज्येष्ठता के आधार पर भर्ती करने वाला प्रभाग या इकाई के 1 सितम्बर, 1993 को या उससे पूर्व भर्ती अंशकालिक नैमित्तिक श्रमिकों से, जिसके न हो सकने पर

(घ) ज्येष्ठता के आधार पर, सर्कल के सभी अन्य प्रभागों या इकाइयों के अस्थायी प्रास्थिति प्रदत्त नैमित्तिक

श्रमिकों की नियुक्ति द्वारा, जिसके न हो सकने पर

(ड.) ज्येष्ठता के आधार पर 1 सितम्बर, 1993 को या उससे पूर्व लगे हुए सर्कल के सभी अन्य प्रभागों या इकाइयों के नैमित्तिक श्रमिक, जो दिन में आठ घंटे के लिए कार्यरत हैं, की नियुक्ति के द्वारा, जिसके न हो सकने पर;

(च) ज्येष्ठता के आधार पर 1 सितम्बर, 1993 को या उससे पूर्व लगे हुए सर्कल के सभी अन्य प्रभागों या इकाइयों के अंशकालिक नैमित्तिक श्रमिकों की नियुक्ति द्वारा, जिसके न हो सकने पर भरी न गई रिक्तियों को निम्नलिखित बिन्दु (ii) के अनुसार भरा जाएगा;

(ii) (क) 50 प्रतिशत ज्येष्ठता के आधार पर भर्ती करने वाले प्रभाग या इकाई के इच्छुक ग्रामीण डाक सेवकों में से, जिन्होंने रिक्ति वर्ष की पहली जनवरी को या भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, उस क्षमता में पांच वर्ष तक नियमित रूप से कार्य किया हो, जिसके न हो सकने पर भरी न गई रिक्तियों को निम्नलिखित (ii) (ख) के अनुसार भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या में जोड़ दिया जाएगा.

(ख) 50 प्रतिशत भर्ती करने वाले डाक सर्कल के केवल उन ग्रामीण डाक सेवकों के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर, जिन्होंने रिक्ति वर्ष की पहली जनवरी को या भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, उस क्षमता में तीन वर्ष तक नियमित रूप से कार्य किया। हो, जिसके न हो सकने पर भरी न गई रिक्तियों को निम्नलिखित (iii) के अनुसार भरा जाएगा;

(ii) डाक विभाग द्वारा समय-समय पर परिचालित स्कीम के अनुसार खुली प्रतियोगिता के माध्यम से,

सीधी भर्ती द्वारा”;

(ख) टिप्पण के अंत में निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

“3. डाक विभाग, प्रशासनिक अनुदेशों के माध्यम से एक या अधिक डाक सर्कलों के उन ग्रामीण डाक सेवकों को दिल्ली डाक सर्कल में नियुक्ति के लिए अनुमति दे सकता है, जो अन्यथा, इन नियमों के उपबंधों के अनुसार पात्र हैं और ऐसी नियुक्ति, डाक विभाग द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित नियमों और शर्तों के अध्यधीन होगी।”

(iv) स्तंभ (12) के अधीन, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी. अर्थात

समूह ‘ग’ विभागीय पुष्टि समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-

(1.) सहायक महा डाकपाल या ज्येष्ठ डाकघर अधीक्षक या रेल मेल सेवा के ज्येष्ठ अधीक्षक या सहायक निदेशक या डाकघर अधीक्षक या रेल मेल सेवा के अधीक्षक अध्यक्ष; –

(2.) दो समूह ‘ख’ (राजपत्रित) अधिकारी सदस्य । ” ।

टिप्पण ;- मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में 16 अगस्त, 2018 में सा.का.नि. 781(अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात 15 नवम्बर, 2019 में सा.का.नि. 850 (अ) द्वारा संशोधित किए गए थे।

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